दालमंडी चौकी इंचार्ज सहित 10 लोगों के खिलाफ सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत के आदेश से मारपीट और धमकाने के अलावा एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है।
वाराणसी के दालमंडी चौकी इंचार्ज कुमार गौरव सिंह सहित सात नामजद और तीन अज्ञात सिपाहियों के खिलाफ मारपीट और धमकाने के आरोप के अलावा एससी-एसटी एक्ट के तहत सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश से गौराकलां के लाल बहादुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर की गई है।
लाल बहादुर के अनुसार वह 26 अगस्त 2023 को लेढ़ूपुर स्थित भाजपा कार्यालय के अंदर बैठे थे। दोपहर में तत्कालीन आशापुर चौकी इंचार्ज कुमार गौरव सिंह, तीन सिपाहियों और लेकूपुर के महेंद्र तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी, देवनाथ तिवारी, रविंद्र तिवारी उर्फ बबलू तिवारी, प्रिंस तिवारी, शनि तिवारी व रौनक तिवारी के साथ आए। सभी ने जातिसूचक गाली देने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद उन्हें मारपीट कर जबरन अपनी गाड़ी में डाल दिया। फिर, उन्हें आशापुर चौकी और सारनाथ ले जाकर धमकाया गया। कहा गया कि भाजपा कार्यालय आना छोड़ दो, नहीं तो हत्या कर देंगे। इसकी शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने अदालत की शरण ली।